जामताड़ा। 10सितम्बर 2026/मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत दावे-आपत्तियों, नोटिस और सत्यापन की सुनवाई को लेकर करमाटांड़ अंचल कार्यालय ने सख्ती दिखाई है। निर्धारित सुनवाई स्थल से गैरहाजिर रहने या कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अंचल कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जामताड़ा एवं सारठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित मतदान केंद्रों के बीएलओ सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक और अन्य प्रतिनियुक्त कर्मियों की सुनवाई के दौरान मौजूदगी अनिवार्य होगी। सभी कर्मियों को सुबह 9 बजे से सुनवाई समाप्त होने तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहना होगा।
आदेश में संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ सुपरवाइजर को सुनवाई स्थल पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं अन्य बीएलओ सुपरवाइजर अपने संबंधित बीएलओ और टीम के साथ समन्वय कर नोटिस का तामिला सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रपत्र-6, 7 और 8 से जुड़े ऑनलाइन कार्य भी समय पर पूरे कराने होंगे।
प्रतिनियुक्त शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटरों को संबंधित एईआरओ/ईआरओ के साथ सुनवाई स्थल पर रहकर कार्य करना होगा। प्रशासन ने सभी कर्मियों को पुनरीक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी है।
5 अगस्त से 14 अक्टूबर तक चलेगा पुनरीक्षण
मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 5 अगस्त से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों की सुनवाई, नोटिस तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंचल कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई से अनुपस्थित रहने या कार्य में लापरवाही की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा।