जगदलपुर, 14 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में 15 अगस्त 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले की सभी प्रकार की मदिरा दुकानों एवं मद्य भंडारण भंडार को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-3 (होटल बार), एफ.एल.-6 (सैनिक कैंटीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति), एफ.एल.-7 (सैनिक कैंटीन) सहित मद्य भंडारण भंडार, जगदलपुर को 14 अगस्त को निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद बंद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त को ये सभी प्रतिष्ठान पूरे दिन पूर्णतः बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने संबंधित आबकारी उपनिरीक्षकों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले में किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री अथवा उसका संव्यवहार नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान नियमों के पालन की सख्त निगरानी करने तथा अवैध मदिरा बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।