तंत्र क्रिया के आरोप में छात्र को TC देने पर बाल आयोग सख्त, पढ़ाई जारी रखने के निर्देश

रायपुर 18सितंबर 2026/राजधानी के प्रयास विद्यालय में कक्षा 9वीं के छात्र को तंत्र क्रिया के कथित आरोपों के बाद टीसी देकर स्कूल से बाहर करने का मामला सामने आया है। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए छात्र की टीसी निरस्त करने और उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

हॉस्टल प्रबंधन ने छात्र के व्यवहार पर उठाए सवाल

हॉस्टल अधीक्षक आशीष पांडेय के अनुसार, छात्र के व्यवहार को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी। प्रबंधन का कहना है कि छात्र को काउंसलर से काउंसलिंग भी कराई गई थी। कुछ छात्रों के हवाले से प्रबंधन ने छात्र के व्यवहार को लेकर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

प्रबंधन का यह भी कहना है कि छात्र को स्कूल से निकालने के लिए परिवार पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था। परिजनों की ओर से लिखित आवेदन देकर टीसी मांगी गई थी। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई थी।

परिजनों की शिकायत के बाद बाल आयोग ने लिया संज्ञान

वहीं, छात्र के परिजनों ने बाल आयोग में शिकायत कर आरोप लगाया कि तंत्र क्रिया जैसे अपुष्ट आरोपों के आधार पर उनके बच्चे को पढ़ाई से वंचित किया गया। शिकायत के बाद आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया।

आयोग ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि जांच पूरी होने और अंतिम निर्णय तक छात्र की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए।

21 सितंबर को आयोग के सामने होगी सुनवाई

मामले में प्रयास विद्यालय के प्राचार्य और अधीक्षक को 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे आयोग कार्यालय में आपातकालीन खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

फिलहाल छात्र पर लगाए गए आरोपों की जांच होनी बाकी है। आयोग की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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