दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या! पति संजीत कुमार दोषी करार, 31 अगस्त को सजा का ऐलान

मुजफ्फरपुर: 25अगस्त 2026/दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पति संजीत कुमार को अपनी गर्भवती पत्नी गुंजा कुमारी की हत्या का दोषी करार दिया है। कथैया थाना क्षेत्र के प्यारेपुर में हुए इस मामले में 31 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 डॉ. किशोर कुणाल की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद संजीत कुमार को दोषी माना। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार पाण्डेय ने सात गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध माना।

शादी के कुछ ही महीनों बाद शुरू हुई दहेज की मांग

मामले में मृतका के भाई दीपक कुमार, निवासी लालगंज, वैशाली ने 18 सितंबर 2024 को कथैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, गुंजा कुमारी की शादी 25 अप्रैल 2024 को प्यारेपुर निवासी संजीत कुमार से हुई थी।

आरोप था कि शादी के बाद से ही गुंजा को दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पति संजीत कुमार समेत ससुर किशोरी पंडित, सास बालकेशरी देवी, भैसुर मुन्ना पंडित और ननद अंजू देवी द्वारा प्रताड़ित किया जाता था।

कमरे में फंदे से लटका मिला था शव

घटना 16 सितंबर 2024 की सुबह करीब आठ बजे की बतायी गयी है। आरोप के मुताबिक, संजीत कुमार ने फोन कर गुंजा के मायके वालों को बुलाया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलने पर गुंजा का शव पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला।

परिजनों के अनुसार, गुंजा उस समय करीब ढाई माह की गर्भवती थी। मायके वालों ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया।

12 दिसंबर 2024 को दाखिल हुई थी चार्जशीट

कथैया थाना पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 12 दिसंबर 2024 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पति संजीत कुमार को दोषी करार दिया है।

अब सभी की नजर 31 अगस्त पर है, जब अदालत दोषी संजीत कुमार को दी जाने वाली सजा पर फैसला सुनाएगी।

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