जगदलपुर, 18 अगस्त 2026। नगर पालिक निगम जगदलपुर क्षेत्र में कारोबार करने वाले सभी व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, क्लिनिक, लैब, कोचिंग सेंटर, गुमटी, होटल-रेस्टोरेंट, मोटरयान व्यवसाय सहित अन्य सभी प्रकार के निजी व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक है।
नगर निगम आयुक्त ने निगम क्षेत्र के सभी व्यवसायियों से शीघ्र ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की है। इसके लिए व्यवसायी अपने निकटतम च्वाइस सेंटर/लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। निगम ने सभी संबंधित व्यवसायियों से समय रहते लाइसेंस बनवाने की अपील की है।