जबलपुर7जुलाई 2026/घर में पालतू कुत्ता रखने वालों के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक अहम फैसला सामने आया है। छह साल पुराने डॉग बाइट मामले में अदालत ने कुत्ते के मालिक को लापरवाही का दोषी ठहराते हुए कोर्ट उठने तक की कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 20 अक्टूबर 2020 का है। सिविल लाइंस क्षेत्र में सलीम रहमान अपने बेटे आतुर रहमान के साथ जा रहे थे, तभी आरोपी गेविन डिसूजा के पालतू कुत्ते ने 8 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया और उसकी कमर के निचले हिस्से में काट लिया। बच्चे के घायल होने के बाद जब पिता ने इलाज कराने की बात कही तो आरोप है कि कुत्ता मालिक ने जिम्मेदारी लेने के बजाय उनसे अभद्रता की और धमकी दी।
पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और सुनवाई के बाद जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 (जानवरों पर लापरवाहीपूर्ण नियंत्रण) के तहत दोषी करार दिया। हालांकि गाली-गलौज और धमकी देने के आरोपों से उसे बरी कर दिया गया।
अदालत के इस फैसले ने साफ संदेश दिया है कि पालतू जानवरों की हरकतों की जिम्मेदारी उनके मालिक की होती है। यदि लापरवाही से किसी की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो कानूनी कार्रवाई और सजा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा, 6 साल बाद मालिक को मिली सजा… कोर्ट का बड़ा संदेश- लापरवाही पड़ेगी भारी