नई दिल्ली, 07 अगस्त 2026। NEET-UG 2026 परीक्षा की OMR शीट में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर छह छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्होंने परीक्षा में जो उत्तर OMR शीट पर भरे थे, वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा अपलोड की गई OMR शीट से मेल नहीं खाते। छात्रों की ओर से अदालत में मूल OMR शीट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई थी ताकि वे अपने अंकों का सत्यापन कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NTA और NEET से जुड़े ऐसे कई मामले पहले से लंबित हैं और संस्थागत सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं, NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी, जिसमें केंद्र सरकार के हलफनामे पर आगे चर्चा की जाएगी।
NEET-UG 2026: OMR शीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रों की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट जाने की दी सलाह