रायपुर में वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला, 45 दिन में दुकान खाली करने का आदेश

रायपुर, 21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है।

मामला रायपुर के सदर बाजार स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार मकान नंबर 923 और 924 की करीब 900 वर्गफुट जमीन तथा मकान नंबर 523 और 524 में बनी दुकान एवं गोदाम पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया था।

वक्फ संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की थी। बोर्ड की ओर से सुभाष चंद्र जैन के खिलाफ संपत्ति खाली करने का आदेश जारी किया गया था।

इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण पहुंचा। सुनवाई के बाद पीठ ने वक्फ बोर्ड के आदेश को सही ठहराते हुए कब्जाधारी को 45 दिन के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।

न्यायाधिकरण की पीठ में पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुरी, सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत शामिल थे।

फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश बताया है।

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