जांजगीर-चांपा में वृद्ध की हत्या-लूट के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10-10 हजार का जुर्माना

जांजगीर-चांपा 13अगस्त 2026/जिले में वृद्ध की हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में सेशन न्यायालय ने दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। सेशन न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग को हत्या और लूट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार, दोनों आरोपी चोरी के इरादे से वृद्ध छोटेलाल पांडेय के घर में घुसे थे। इस दौरान उन्होंने वृद्ध की हत्या कर दी और घर से सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

हत्या के मामले में उम्रकैद और जुर्माना

वृद्ध छोटेलाल पांडेय की हत्या के मामले में अदालत ने दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

लूट के मामले में भी आजीवन कारावास

हत्या के बाद घर से सोने-चांदी के आभूषण लूटने के मामले में भी दोनों आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी। इस मामले में भी दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

घर में घुसकर चोरी के मामले में 10 साल की सजा

अदालत ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में भी दोनों को दोषी पाया। इस मामले में दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया।

अदालत के इस फैसले को हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। वृद्ध की हत्या कर घर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों दोषियों को अब लंबी न्यायिक सजा भुगतनी होगी।

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