कोण्डागांव, 03 अगस्त 2026। कोण्डागांव जिले के प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास धनोरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकार मित्र चमेली यादव ने छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
शिविर के दौरान छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, पॉक्सो अधिनियम, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, यातायात नियमों के पालन, नालसा हेल्पलाइन 15100 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।
कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कानूनी विषयों पर सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल और संतोषजनक उत्तर दिया। उन्हें शिक्षा को प्राथमिकता देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने तथा साइबर माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
शिविर के समापन पर छात्राओं से अपील की गई कि वे स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और परिवार व समाज के अन्य लोगों को भी कानूनी अधिकारों एवं सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी देकर एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान दें।