6 साल बाद अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार

नई दिल्ली 15जुलाई 2026/उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दौरान हुई आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में छह अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है। अदालत के फैसले के बाद अंकित शर्मा के परिवार ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि इस फैसले से न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है।
दंगों के बीच हुई थी निर्मम हत्या
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भड़की हिंसा ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया था। इसी दौरान 25 फरवरी को आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला
मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने की थी। जांच के दौरान कई गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। करीब छह वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को हत्या का दोषी माना है। हालांकि सजा का ऐलान अभी बाकी है।
दिल्ली छोड़ चुका है परिवार
अंकित शर्मा के परिवार का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उन्हें अपना पुराना घर और इलाका छोड़ना पड़ा। वर्तमान में परिवार गाजियाबाद में रह रहा है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे केवल एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

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