5जुलाई 2026
सरगुजा के लखनपुर में शासकीय तालाब की जमीन पर निर्माण का आरोप, चार सप्ताह में मांगा जवाब
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में शासकीय तालाब की भूमि पर कथित रूप से किए जा रहे कॉम्प्लेक्स निर्माण का मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन और सरगुजा कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि लखनपुर नगर पंचायत के खरका पखना शासकीय तालाब की भूमि पर शिवम कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह निर्माण बिना आवश्यक शासकीय अनुमति के किया गया है, जो भूमि संरक्षण और निर्माण संबंधी नियमों के विपरीत है।
यह जनहित याचिका विकास गर्ग ने अपने अधिवक्ता सतीश गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और सरगुजा कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जवाब प्राप्त होने के बाद अगली सुनवाई में मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा।
इस मामले के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब पूरे प्रदेश की नजर शासन और जिला प्रशासन की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो तालाब की भूमि पर हुए निर्माण को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आ सकता है।
मुख्य बिंदु:
शासकीय तालाब की जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण का आरोप।
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान।
राज्य शासन और सरगुजा कलेक्टर को नोटिस जारी।
चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश।
अगली सुनवाई में तय होगी मामले की आगे की दिशा।