नई दिल्ली4जुलाई 2026/इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत बरकरार रखी है। अदालत ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले से लागू हो चुके आदेश को इस स्तर पर स्थगित करना उचित नहीं होगा। हालांकि, मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय की गई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन चूंकि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल उनकी जमानत रद्द नहीं की जाएगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि सोनम ने गिरफ्तारी के आधार का मुद्दा शुरुआती तीन जमानत याचिकाओं में नहीं उठाया और चौथी बार इसे आधार बनाया। उन्होंने कहा कि केवल तकनीकी वजहों से इतनी गंभीर हत्या के मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अब तक 94 गवाहों में से केवल 4 की ही गवाही हुई है। अदालत ने यह भी माना कि हाई कोर्ट के आदेश में टाइपिंग की गलती के कारण जमानत मिलने का पहलू सामने आया है, लेकिन अंतिम निर्णय ट्रायल की प्रगति को देखते हुए लिया जाएगा।
मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह ट्रायल की स्थिति और मामले की प्रगति का आकलन करने के बाद आगे का फैसला करेगी।
फिलहाल सोनम रघुवंशी को मिली जमानत बरकरार रहेगी और इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड पर सभी की नजरें अब 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, फिलहाल राहत बरकरार… 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई