13मार्च2026
छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य विभाग की टीम ने बलौदाबाजार, धमतरी और कोरिया जिलों में होटल, ढाबों और चाय दुकानों पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कामों में करते हुए पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने सिलेंडर जब्त कर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी।
बलौदाबाजार में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न भोजनालयों और चाय दुकानों में अचानक जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान कुछ होटल और ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों से कुल पांच सिलेंडर जब्त किए और संचालकों को भविष्य में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
धमतरी जिले में भी सहायक खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने नगर निगम क्षेत्र के कई होटलों और दुकानों की जांच की। इस दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। टीम ने मौके से सिलेंडर और संबंधित उपकरण जब्त कर लिए।
वहीं कोरिया जिले में घरेलू गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक भी की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है और किसी प्रकार की कमी नहीं है।
खाद्य विभाग के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने साफ किया है कि आगे भी होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस तरह की जांच लगातार जारी रहेगी।