होली पर सख्ती: 4 मार्च को ‘ड्राई डे’, जिले की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद

जगदलपुर, 02 मार्च 2026। होली पर्व के मद्देनज़र राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर  आकाश छिकारा ने 4 मार्च 2026 को जिले में मदिरा विक्रय के लिए शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। आदेश के तहत 3 मार्च 2026 को निर्धारित समयावधि के बाद तथा 4 मार्च 2026, बुधवार को पूरे दिन जिले की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
निर्देशानुसार देशी मदिरा सी-एस-2 (कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफएल-1, एफएल-1 कम्पोजिट, एफएल-3 (होटल एंड बार), एफएल-7 (सैनिक कैंटीन) सहित मद्य भण्डार, जगदलपुर को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
आबकारी विभाग के संबंधित वृत्त उपनिरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि में न तो मदिरा का विक्रय हो और न ही किसी प्रकार का संव्यवहार। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
होली के दौरान कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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