दंतेवाड़ा, 24 फरवरी 2026। थाना बचेली क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट (दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा) ने आरोपी दल सिंह राजपूत को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 6 फरवरी 2024 को 16 वर्षीय बालिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसे आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों की शिकायत पर थाना बचेली में अपहरण का अपराध दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन तथा एसडीओपी कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
तत्कालीन थाना प्रभारी राकेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पीड़िता को गुजरात राज्य के आनंद जिले के खानपुर क्षेत्र से 19 फरवरी 2024 को सकुशल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में अपहरण के साथ दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।
विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद सुनवाई उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी अनुसंधान से पीड़िता को न्याय मिल सका।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, बचेली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिला न्याय