लोन की 1.42 लाख की रकम हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार, बैंक खाते में जमा करने के बजाय साथी संग बांट ली थी राशि

बंधन बैंक में धोखाधड़ी का मामला: खाता धारक को मृत बताकर बीमा राशि हासिल करने की भी कोशिश, फरार आरोपी को पुलिस ने जावलपुर से पकड़ा

सक्ती, 30 अगस्त 2026। बंधन बैंक के लोन खाते में जमा की जाने वाली 1 लाख 42 हजार 550 रुपये की राशि हड़पने और बैंक खाते में जमा नहीं करने के मामले में सक्ती पुलिस ने फरार आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर लोन की रकम आपस में बांटकर उपयोग करना स्वीकार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मोनीष देवांगन पिता पुरुषोत्तम देवांगन, उम्र 24 वर्ष, निवासी झुलकदम, सक्ती ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि बंधन बैंक सक्ती में लोन की 1,42,550 रुपये की राशि जमा किए जाने के बावजूद वह बैंक खाते में जमा नहीं की गई। इसके अलावा खाता धारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाकर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से राशि प्राप्त कर खाता बंद करने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई थी।

शिकायत के आधार पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 221/2024, धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान प्रार्थी और गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कमलेश सिंह पिता श्रीराम सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी जावलपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से आरोपी फरार था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके जावलपुर स्थित निवास पर दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि बंधन बैंक सक्ती में कार्यरत रहने के दौरान पुरुषोत्तम देवांगन एवं उर्मिला देवांगन के संयुक्त खाते में जमा होने वाली 1,42,550 रुपये की लोन राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई। आरोपी ने उक्त रकम को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर आपस में बांटकर उपयोग करना स्वीकार किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने यह भी बताया कि राशि जमा किए जाने संबंधी रसीद खाता धारक को दी गई थी। वहीं, खाता धारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाने संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर राशि को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

मामले में आरोपी कमलेश सिंह को 28 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भापुसे) के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल (रापुसे) तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस की भूमिका रही।

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