18 जुलाई को जगदलपुर में लगेगी स्पेशल लोक अदालत, चेक बाउंस के मामलों का होगा त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा

जगदलपुर29जून2026/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर द्वारा 18 जुलाई 2026 को जिला न्यायालय परिसर में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (धारा 138 एनआई एक्ट) के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
स्पेशल लोक अदालत का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति के आधार पर शीघ्र, सरल और प्रभावी समाधान करना है।
लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का निपटारा किया जाएगा। यहां पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं रहेगा।
इस विशेष लोक अदालत में न्यायालय में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन (वाद पूर्व) प्रकरणों का भी समाधान किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं अपने चेक बाउंस अथवा अन्य योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर में प्रस्तुत कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैंक प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, संबंधित पक्षकारों एवं आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस स्पेशल लोक अदालत में शामिल होकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण कराने की अपील की है। प्राधिकरण के अनुसार, लोक अदालत के माध्यम से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी संबंध भी मधुर बने रहते हैं और विवादों का स्थायी समाधान संभव हो पाता है।

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