शादी के चार महीने बाद महिला सिपाही की मौत, दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा

मुजफ्फरपुर, 1 अक्टूबर 2026। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला सिपाही गुंजन कुमारी की मौत से जुड़े दहेज हत्या मामले में अदालत ने उसके पति राहुल कुमार को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला व्यवहार न्यायालय के एडीजे-8 की विशेष अदालत ने सुनाया।

गुंजन कुमारी वर्ष 2018 में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुई थीं। मई 2023 में उनकी शादी कटिहार निवासी राहुल कुमार से हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ बेनिबाद थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही थीं।

अभियोजन के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही गुंजन पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा। आरोप था कि पति और ससुराल पक्ष की ओर से पैसों की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी दबाव में गुंजन ने कथित तौर पर 10 लाख रुपये का बैंक लोन लेकर पति को दिया था।

26 सितंबर 2023 को गुंजन की मौत की सूचना उनके परिजनों को मिली। उन्हें एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां उनके गले पर रस्सी से कसने के निशान और चोट के निशान मिलने की बात सामने आई।

घटना के अगले दिन गुंजन के भाई ने गायघाट थाने में पति राहुल कुमार समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पति राहुल कुमार को दहेज हत्या मामले में दोषी माना और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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