नशामुक्ति संदेश के साथ सख्ती: कोटपा एक्ट में 20 लोगों पर चालान, पशु क्रूरता पर भी दी चेतावनी

जगदलपुर, 24 जून 2026। अंतरराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बस्तर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के तहत 20 लोगों से कुल 3 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अपर कलेक्टर सीपी बघेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक शुशन्ता लकड़ा के नेतृत्व में अभियान संचालित हुआ।
22 जून से 26 जून तक चलने वाले जनजागरूकता अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है।
अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत 18 लोगों के खिलाफ चालान किया गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।
पुलिस और प्रशासन की टीम ने पशु क्रूरता के मामलों में भी लोगों को जागरूक किया। बतख और मुर्गों को बांधकर उल्टा लटकाकर ले जाने की बजाय उन्हें टोकरी या झोले में सुरक्षित तरीके से रखने की समझाइश दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत 5 हजार रुपये तक जुर्माना और 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
अभियान में कोतवाली थाना पुलिस के साथ आबकारी, उद्योग, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने शहरवासियों से नशामुक्त समाज बनाने में सहयोग की अपील की।

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