उप-चुनाव के चलते वार्ड 16 में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-रैली पर रोक

जगदलपुर, 11 मई 2026। नगरीय निकाय उप-निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही बस्तर जिले में चुनावी माहौल गरमा गया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए नगर पालिक निगम जगदलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक-16 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  आकाश छिकारा द्वारा जारी आदेश के बाद क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, रैली और जुलूस आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अब किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या संगठन को आमसभा, रैली या चुनावी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी या कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन देकर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के शस्त्र, धारदार हथियार या लाठी लेकर चलना और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद समय की कमी के चलते व्यक्तिगत सुनवाई संभव नहीं थी, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह प्रतिबंध उप-निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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