अलीगढ़। 3सितम्बर 2026/हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव किढ़ारा में वर्ष 2009 में हुई चाचा की हत्या के मामले में अदालत ने भतीजे और उसके साथी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-1 की अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला गांव किढ़ारा निवासी बनी सिंह की हत्या से जुड़ा है। बनी सिंह अविवाहित थे और उन्होंने अपने एक अन्य भतीजे सुरेंद्र को गोद ले रखा था। आरोप था कि भतीजे अजय को आशंका थी कि उसके चाचा अपनी संपत्ति सुरेंद्र के नाम कर देंगे। इसी बात को लेकर अजय और बनी सिंह के बीच अक्सर विवाद होता था।
वर्ष 2009 में संपत्ति को लेकर दोनों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। आरोप के मुताबिक, अजय ने अपने दोस्त केशवदेव के साथ मिलकर बनी सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत पर हरदुआगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अजय और केशवदेव को दोषी माना।
एडीजे-1 की अदालत ने दोनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।